शुक्रवार, 12 जून 2020

जीएसटी में व्यापरियों को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत मिली है. बैठक में छोटे टेक्सपेयर्स को राहत देने पर सहमति बन गई है. सालाना 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर सिर्फ 9 फीसदी ब्याज चुकाना होगा.


GST काउंसिल के फैसलों पर एक नज़र- जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक लेट फीस माफ हुई. Nil GST वाले कारोबारियों की लेट फीस माफ होगी. GTB 3B के लिए लेट फीस 500 रुपये/महीने देना होगा. GST 3B के लिए एक विंडो मुहैया कराई गई है. विंडो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक खुली रहेगी. 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर पर 18% की जगह 9% ब्याज लगेगा.


वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा, जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिकतम लेट चार्ज 500 रुपये तय किया गया.


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