मुजफ्फरनगर। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं करने पर सहायक श्रमायुक्त ने नगर पालिका चेयरमैन एवं ईओ के खिलाफ 7.15 लाख रुपये की आरसी जारी करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आरसी की वसूली कर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय उपलब्ध कराने का अनुरोध डीएम से किया है, ताकि वादी कर्मचारियों को भुगतान किया जा सके।
काली नदी पर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर कार्यरत रहे कर्मचारी मोहल्ला आबकारी निवासी आकाश ने वेतन का भुगतान नहीं होने पर सहायक श्रमायुक्त के यहां वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद 31 दिसंबर 2019 को सहायक श्रमायुक्त ने कमज़्चारियों का सात लाख 15 हजार 500 रुपये का भुगतान 30 दिन के भीतर करने के आदेश दिए। आदेश के बावजूद चेयरमैन और ईओ ने भुगतान नहीं किया। इस पर प्राधिकारी, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 एवं सहायक श्रमायुक्त प्रतिभा तिवारी ने प्रतिवादी नगर पालिका चेयरमैन एवं ईओ के खिलाफ आरसी जारी करने के आदेश दिए हैं।
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