प्रयाग राज l कोविड-19 महामारी के संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के बीच वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक शर्तों केसाथ हटा ली गई है। परिवहन आयुक्त ने इस आशय का आदेश जारी किया है। कहा गया है कि लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में लोग डीएल के लिए परिवहन कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कार्यालय खुलने के बाद भी आवेदकों की भीड़ न लगने देने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं।
ऐसे में लाइसेंस के नए आवेदनों की प्रक्रिया को ब्लॉक कर दिया गया है। लॉक डाउन से पहले के सैकड़ों आवेदन लंबित पड़े हैं। ऐसे में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने लंबित पड़े डीएल के आवेदनों का निस्तारण शुरू करने का निर्देश दिया है। अपर परिवहन आयुक्त विनय कुमार सिंह के मुताबिक रोस्टर के लिहाज से तीन चरणों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया संचालित होगी।
इसमें सुबह 10 से 12 बजे, 12:30 से 2:30 बजे और तीन से शाम पांच बजे तक डीएल के आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। एआरटीओ सूत्रों ने बताया कि प्रतिदिन उपलब्ध कोटा को कम करते हुए एक तिहाई यानी न्यूनतम 45 और अधिकतम 100 लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे। इस दौरान दफ्तर के नियमित सैनिटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
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