नईदिल्ली। प्रवासी मजदूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों से बस और रेल का किराया नहीं लिया जाएगा।
नई दिल्ली। प्रवासी मजदूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों से बस और रेल का किराया नहीं लिया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल में यात्रा करने वाले मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की जाए। रेलवे, प्रवासी मजदूरों की खाने की व्यवस्था करे. बसों से सफर करने वाले मजदूरों के लिए भी खाने-पीने की व्यवस्था की जाए।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं।
प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाएगा. विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उन स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्हें प्रचारित किया जाएगा और उन्हें उस अवधि के लिए सूचित किया जाएगा जिसका वे इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन या बस में चढ़ने के लिए।
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