मुजफ्फरनगर । जनपद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने राजस्व अमीन के चार हत्यारो को दोषी करार देते हुए उम्र कैद के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है ।
जनपद के थाना फु गाना क्षेत्र के गाँव बहावडी निवासी अंजुल मलिक पुत्र हरेन्द्र ने 27 फरवरी 2012 को थाना पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसक ा पिता हरेन्द्र कुमार राजस्व विभाग में अमीन के पद पर कार्यरत था और चुनाव डयूटी कर वापिस घर आ रहा था कि रास्ते में अजीत पुत्र सुरेन्द्र , सूरज उर्फ काला पुत्र प्रकाश निवासी गण गाँव बहावडी थाना फुगाना व इनके साथी अनिल पुत्र मलखान निवासी वहलना थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर , सुनील पुत्र विद्या प्रजापति निवासी रामपुर मिले । इन लोगो ने गोली मार कर मेरे पिता हरेन्द्र कुमार की हत्या कर दी । हत्या का कारण गाँव की रंजिश बताई गयी । इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशान्त देव की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2 में हुई । जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज जैदी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए मुकदमा सिद्ध करने के लिए 8 लोगो की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किये । विद्वान न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की दलील व सबूतो के साथ गवाहो के बयानात पर गौर करते हुए अजीत पुत्र सुरेन्द्र , सूरज उर्फ काला पुत्र प्रकाश निवासी गण गाँव बहावडी थाना फुगाना ,अनिल पुत्र मलखान निवासी वहलना थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर व सुनील पुत्र विद्या प्रजापति निवासी रामपुर को हरेन्द्र कुमार की हत्या करने का दोषी करार देते सभी को उम्र कैद के साथ प्रत्येक पर 50-50 हजार रूपया का जुर्माना की सजा सुनाई है । अदालत ने जुर्माना की कुल रकम में से एक लाख 50 हजार रूपया मतृक के वारिसान को देने का आदेश भी दिया है । अभियुक्त अनिल पुत्र मलखान निवासी वहलना थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर के अदालत में हाजिर न होने पर उसकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया था । आज यह अभियुक्त भी अदालत में पेश हुआ ।
बुधवार, 5 फ़रवरी 2020
राजस्व अमीन के 4 हत्यारो को उम्र कैद
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