मुज़फ्फरनगर। गत वर्ष 2016 को थाना शाहपुर के ग्राम कसेरवा में एक वहशी बाप द्वारा अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी पिता को दोषी ठहराया गया है, जबकि आरोपी के पिता, मां व चाचा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। अब कोर्ट आगामी 24 फरवरी को सज़ा सुनाएगी। मामले की सुनवाई ए डीजे 8 विशेष अदालत पोक्सो संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पोक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत वर्ष 2016 को थाना शाहपुर क्षेत्र के ग्राम कसेरवा में जब पीड़िता की मां घर मे बच्चों को छोड़ कर अपने भाई के घर गई थी तो पीछे आरोपी पति ने अपने बच्चों को मिठाई में नशीला पदार्थ देकर अपनी 14 वर्षीया बेटी के साथ बलात्कार किया। जब पीडिता की मां कुछ दिन बाद घर लौटी तो उसे अपने पति की करतूत का पता चला। जिस की शिकायत उसने अपने ससुर, सास व देवर से की लेकिन सभी ने आरोपी का पक्ष लिया और पीडित महिला से मारपीट की। मजबूर होकर वह अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली गई और मामला दर्ज कराया। आरोपी ने एक बार बलात्कार करने के बाद दुबारा बलात्कार का प्रयास किया था। पीड़िता की पहचान छुपाने की वजह से नाम नही दिए जा सकते हैं। कानूनन बंदिश है।
गुरुवार, 20 फ़रवरी 2020
किशोरी से दुष्कर्म में कल्युगी पिता दोषी
Featured Post
शिव मूर्ति संचालक मंडल के सदस्य बाबूराम कौशल जी का निधन
मुजफ्फरनगर। शिव मूर्ति संचालक मंडल के सदस्य बाबूराम कौशल जी का आकस्मिक निधन हो गया। शव यात्रा कल प्रातः 9:00 उनके निवास स्थान मोती महल से ...

-
नई दिल्ली । भारत सरकार ने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा शुरु की गई है। कें...
-
मुजफ्फरनगर। अत्यधिक वर्षा के कारण कल मुजफ्फरनगर के कक्षा एक से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा 12 वीं तक के स्कूलों में भी अव...
-
ऋषिकेश। लक्ष्मणझूला पुलिस ने सोमवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए चीला नहर के पास स्थित इवाना रिसॉर्ट में चल रही रेव पार्टी का भंडाफोड़ कि...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें