बुधवार, 12 फ़रवरी 2020

अबोध के दुष्कर्मी को 25 साल की कैद

मुजफ्फरनगर।  थाना खतौली के ग्राम अहमदगढ़ में एक 5  वर्षीय  बालिका के साथ वलात्कार करने के आरोप में आरोपी रूपेशी को 25 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से 25 हज़ार रुपए पीडि़ता के परिजनों को दिए जाने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत एडीजे 8 संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक पोक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने पैरवी की। गत 11 अक्टूबर 2013 को घर के बाहर खेल रही बालिका के साथ गन्ने के खेत मे बलात्कार किया गया था।
दहेज हत्या के मामले में  उम्र कैद
गत 13 अक्टूबर 2012 को थाना कोतवाली के ग्राम सुजडू में दहेज हत्या के मामले में आरोपी नासिर को उम्र कैद व 50 हज़ार जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से 25 हज़ार वादी बाबू को दिलाए जाने के आदेश हुए हैं। मामले की सुनवाई फास्ट टीक कोर्ट दो निशांत देव की कोर्ट में हुई। अभियोजन के अनुसार   हसरती पत्नी नासिर  की गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। 
 
 बलात्कारी को कैद
गत 5 जनवरी2014 को एक युवती का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में  आरोपी नीटू को दस वर्ष की  सजा व 50 हज़ार का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से 25 हजार रुपए पीडि़त परिजन को दिलाने के आदेश हुए है मामले की सुनवाई फेस्ट ट्रैक कोर्ट एक के जज़़ अंकुर शर्मा की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से  एडी जी सी ऋतु चौधरी ने पैरवी की ।


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