मुजफ्फरनगरl शाहपुर कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने अपनी शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन पर अपने घरों में पौधारोपण किया और पौधा रोपण करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने अनुभव बांटे। छात्राओं ने अपने घर में लगे हुए पौधों की देखभाल करते हुए भी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। इसके साथ ही छात्राओं ने यह कसम भी ली कि वह अपने जीवन में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 10 पेड़ जरूर लगाएंगे। इन सब कार्यों को कराने मे शाहपुर कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री अरविंद गुप्ता जी, प्रधानाचार्या श्रीमती श्रीमती उषा अस्थाना जी, श्रीमती रिंकी , श्रीमती आदेश, श्रीमती शिवानी अरोरा और श्रीमती अंजलि जी का विशेष योगदान रहा। उन्होंने पहले बच्चों को समझाया उसके बाद सभी बच्चों को पौधारोपण करने के लिए और पौधों की देखभाल करने के लिए कहा। शाहपुर कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री अरविंद गुप्ता जी ने और चेयरमैन श्री अजय भार्गव जी ने छात्राओं के इस कार्य की सराहना की। और और छात्राओं को जीवन में इसी तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। और छात्राओं को इस कार्य को करने के लिए धन्यवाद कहा।
शुक्रवार, 5 जून 2020
शाहपुर कन्या इन्टर कॉलेज में बालिकाओं ने किया पौधरोपण
ये है डी एम का गाईड लाईन मूल आदेश
मुजफ्फरनगर- 05 जून 2020..... जिलाधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020डीएम-1(ए) दिनांक 31 मई 2020 एवं तत्क्रम में मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1382/2020 सीएक्स-3, दिनांक 31. मई 2020 के अन्तर्गत लाॅक-डाउन 30 जून 2020 तक घोषित करते हुए राज्य सरकार द्वारा कतिपय गतिविधियों को शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति दी गई है, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1261/जे0ए0 दिनांक 01.06.2020 द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
अतः जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1382/2020 सीएक्स-3, दिनांक 31 मई 2020 के अनुक्रम में जनपद मुजफ्फरनगर में निम्नलिखित निर्देशों को लागू किया जाता हैः-
1-निम्नलिखित गतिविधियाॅ अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेंगी-
समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान ।
सिनेमा हाॅल, जिम्नेजियम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हाॅल और इस प्रकार के अन्य स्थान।
(2) रात्रि-निषेधाज्ञा- रात्रि 9ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोडकर)।
(3) संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा-
जनपद मुजफ्फरनगर में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णत अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।
(4) निम्नलिखित गतिविधियों को सर्शत अनुमति होगी-
सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेन्मेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाईयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जायेगी।
नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
पार्को को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा उपायों के साथ प्राप्त 05.00 बजे से 08.00 बजे तक खोला जा सकेगा।
स्पोर्ट स्टेडियम, स्पोर्ट काॅम्पलेक्स, स्पोर्ट ग्राउण्ड, खेल परिसर को प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 तक खोले जा सकेंगे। किन्तु इनमें दर्शकों की अनुमति नही होगी।
मुख्य सब्जी मण्डी प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक।
दूध, डेयरी, की दुकाने प्रातः 06.00 बजे से 8.00 बजे तक एवं शाम को 06.00 बजे से 08.00 बजे तक खोले जा सकंेगे।
4(1) निम्नलिखित दुकानों को प्रातः 09.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खोलने की सर्शत अनुमति होगीः-
जिला परिषद मु0नगर स्थित दवाईयों की हाॅलसेल मार्किट, रिटेल मेडिकल स्टोर बीज एवं पेस्टीसाईड्स की दुकाने।
किरयाना, बर्तन, क्राॅकरी, जनरल स्टोर, काॅस्मेटिक, ज्वैलरी, कपडा, रेडीमेट-गारमेंट, जूता-चप्पल, स्टेशनरी, बिजली के सामान, इलेक्ट्रानिक सामान, सैनेटरी/हार्डवेयर, फ्रिज/ए0सी0/कूलर, साईकिल, टेलर(कपडे सीलने वाले), मोबाईल शाॅप, मोबाईल रिपेयरिंग, पेन्ट एवं टाईल्स, की दुकाने, फर्नीचर शोरूम, व फर्नीचर तैयार करने वाले (फर्नीचर कारखाना), गिफ्ट सैण्टर, मोटर साइकिल स्पेयर पार्टस एवं रिपेयरिंग सेण्टर, तथा एल्यूमिनियम/लकडी का कार्य करने वालों की दुकानें।
भारी वाहन/छोटे वाहन की मरम्मत की दुकानें, कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, पशु चारा सर्विस सेन्टर, स्पेयर पार्टस की दुकानें, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, जिरोक्स, कम्पयूटर सम्बन्धी कार्य करने वाली दुकाने, डिजीटल प्रिन्टिंग, प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकाने, आॅप्टिकल की थोक एवं रिटेल की दुकाने, ट्रांसपोर्टरों के गोदाम एवं बीडी सिगरेट की दुकानें।
मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दुकानों पर सिर्फ मिठाई बेचने का कार्य किया जाएगा दुकानों पर बैठकर खाने की कोई अनुमति नही होगी।
हाइवे स्थित रेस्टोरेन्ट-किचन को खाने/खाद्य पदार्थो की केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। दुकानों/रेस्टोरेंट आदि पर बैठकर खाने/खिलाने की की अनुमति नही होगी।
जनपद में जो भी दुकाने/अधिष्ठान इत्यादि खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारो आदि को फेस कवर/मास्क लगाना होगा, गलब्स का इस्तेमाल करना एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना तथा सफाई व्यवस्था एवं अन्य प्रकार के सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा साथ ही दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे की आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी।
(5) व्यक्तियों एवं माल/वस्तुओं आदि के आवागमन के सम्बन्ध में-
ऽ रोडवेज एवं प्राईवेट बसों के संचालन को इस शर्त के साथ अनुमति होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाए, स्टन्डिग की अनुमति नही होगी। संचालन के दौरान चालक/परिचालकों को मास्क,गल्ब्स का प्रयोग करना होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा साथ ही बसों को नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
ऽ जनपद के अन्दर एवं जनपद से बाहर चिकित्सा-व्यवसायी, नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध में साथ आवागमन की अनुमति होगी।
ऽ जनपद के अन्दर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा एवं इस हेतु पृथक से किसी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नही होगी।
ऽ समस्त प्रकार के माल/माल परिवहन (खाली ट्रको सहित) को परिवहन की अनुमति होगी।
ऽ दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
(6) सार्वजनिक स्थल/कार्यस्थल
सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलांे पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थलों/कार्य स्थलों के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेंडिसं का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।
कार्य स्थल पर प्रवेश/निकासी एवं काॅमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाॅश/सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए। सम्पूूर्ण कार्यस्थल क्षेत्र में जन-प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे/हैण्डल आदि को निरन्तर सैनिटाइजेशन किया जाए।
कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नही होने देगा।
शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 30 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा)
अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों
के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय (स्थानीय विधि अनुसार) होगा।
(7) कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिए सुरक्षा हेतु महत्वूपर्ण निर्देशः-
कोरोना वायरस सतह पर 03 दिनों तक जीवित रहता है, इसलिए प्रत्येक तीसरे अथवा चैथे दिन सतह को सैनेटाइज करना आवश्यक है, इसलिए सैनेटाइजेशन हेतु दिनों का चिन्हिकरण किया जा सकता है। एम0एच0ए0 की गाइड-लाईन के अनुसार सोमवार से रविवार तक समस्त दुकाने खुल रही हैै, दुकानदार और उनके कर्मचारीगण सप्ताह में किसी भी दिन बाजार नीति के अनुसार स्वयं अथवा अपने कर्मचारियों के लिए दुकानबन्द करने हेतु स्वतन्त्र है। कोरोना संकमण के काल में जनहित में जनता के अधिक आवागमन वाले बाजार क्षेत्र को प्रत्येक तीसरे दिन सेनेटाइज करने के लिए समस्त मार्किट क्षेत्र को प्रत्येक ढाई दिन के बाद यथा मंगलवार एवं शुक्रवार को अपरान्ह 01 बजे के बाद बाजार बन्द करने के निर्देश दिए जाते है।
समस्त नगर पालिका/नगर पंचायतो एवं ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, एवं खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने बाजार क्षेत्रों मे उपरोक्त का निर्देशानुसार पालन करायेंगें और सम्बन्धित थाना एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ फायर टेन्डर की गाडियों में सोडियम हाइपो क्लोराईड केमिकल का प्रयोग कर मार्किट क्षेत्र को पूर्ण रूप से सैनेटाइजेशन करायेंगे। सैक्टर मजिस्टेªट, नगर पालिका/नगर पंचायते तथा ग्राम पंचायतों के कर्मचारीगण उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
जनपद में ढाई दिन के उपरान्त यथा मंगलवार एवं शुक्रवार को दोपहर 01 बजे से बाजार बन्दी के उपरान्त अगले दिन प्रातः 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोडकर)।
उपरोक्त आदेशों एवं लाॅकडाउन गाइडलाइन्स का आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अनुरूप समस्त प्रकार के निर्देशों का अनुपालन नगर पालिका क्षेत्र मुजफ्फरनगर में नगर मजिस्टेªट तथा तहसील क्षेत्र में समस्त उप जिला मजिस्टेªट सुनिश्चित करायेंगें।
(8) दण्डात्मक प्रावधान-लाॅकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
सूचना विभाग
मंत्री कपिलदेव ने की शहर के सैनिटाइजेशन की शुरुआत
टीआर ब्यूरों l
मुज़फ़्फ़रनगर l शहर के बाजार को बंद कर सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया गया l जिसकी शुरुआत राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा की गई उन्होंने बताया कि सैनिटाइजेशन से ही कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है l जिसके लिए हफ्ते में शहर को दो बार सैनिटाइजेशन कराना जरूरी है l
शहर में 2 दिन रहेगी साप्ताहिक बंदी
टीआर ब्यूरों l
मुजफ्फरनगर l शहर में 2 दिन होगी साप्ताहिक बंदी जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि साप्ताहिक बंदी को 2 दिन में बांट दिया गया है मंगलवार और शुक्रवार को 1:00 बजे से बाजार बंद हो जाए करेगा l जिसके चलते साप्ताहिक बंदी आधा-आधा दिनकर 2 दिन में बांट दी गई है जिसके बाद शहर को सैनिटाइजेशन किया जाएगा l
राज एकेडमी शाहपुर में वृक्षारोपण प्रतियोगिता कराई
मुजफ्फरनगर। राज एकेडमी शाहपुर में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज एक वृक्षारोपण प्रतियोगिता कराई गई जिसमें बच्चों को घर पर रहकर ही कम से कम एक पौधा/पेड़ जरूर लगाने को कहा गया जिसमे सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा वृक्षारोपण करते हुए अपनी अपनी फोटो भी संस्था ग्रुप पर भेजी।प्रधानाचर्या ज्योति शर्मा ने सभी बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि जो पेड़ पौधे लगाए है उनकी देख भाल भी बहुत जरूरी है। संस्था प्रबन्धक अरविन्द गुप्ता जी ने इस अवसर पर अपने सन्देश में बच्चों से कहा कि प्रकृति हमारे लिए एक अनमोल खजाना है पर्यावरण संतुलन बनाने में जहाँ पेड़ पौधे लगाना जरूरी है वही उनकी सुरक्षा करना भी जरूरी है।
एक मेड से 20 लोगों को हुआ कोरोना, 750 से अधिक लोग क्वारंटाइन
नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप तेजी से पैर पसार रहा है। पीतमपुरा इलाके के तरुण एंक्लेव में 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 750 से ज्यादा लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। इस इलाके को अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
डीएम के मुताबिक, 24 मई को कोरोना पॉजिटिव का पहला केस आया था, लेकिन उसके बाद यहां 20 और मामले सामने आए। कोरोना मरीजों का मामला सामने आने के बाद 24 मई को ही इस एरिया को सील कर दिया गया था और डीसी, नॉर्थ एमसीडी को इस बाबत सैनिटाइजेशन कराने को कहा गया था।
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, फिलहाल कोरोना के मामले को बढ़ता देख 3 जून को इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही तरुण एंक्लेव में मकान नम्बर 130 से लेकर 340 तक के 750 से ज्यादा लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है।
धूम्रपान करने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही
टीआर ब्यूरों l
लखनऊ l धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की 278 की धारा के तहत FIR दर्ज होगी धूम्रपान करने वाले हो जाये अब सावधान
न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1)(क) के अंतर्गत आदेश जारी करके सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण पाबंदी लगाए अगर कोई व्यक्ति हवा को प्रदूषित करता है तो वह भी एक दंडनीय अपराध है।
शुकदेव संस्कृत विद्यालय में भागवत पीठाधीश्वर ने किया पौधरोपण
मोरना। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शुकदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय शुकतीर्थ में भागवत पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज ने पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में हरी-भरी धरा बनाने का संकल्प लीजिये।
वीतराग स्वामी कल्याणदेव द्वारा स्थापित शुकदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद ने पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी मानव जीवन के लिए खतरे की आहट है। पेड़-पौधों के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। प्रकृति ही पृथ्वी का श्रृंगार है, जो धरा को स्वर्ग बनाती है। प्रदूषित वायुमंडल को शुद्ध कर निरोगी बनाने में पेड़ो की अहम भूमिका है। लॉकडाउन के दौरान सबका ध्यान पर्यावरण की जरुरत पर केंद्रित हुआ। भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि में पेड़-पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी ने बताया कि 15 बीघा भूमि में लगा हरा-भरा बाग 15 घँटे में 500 किलो आक्सीजन देता है। तापमान में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेट की कमी लाने को 500 मीटर क्षेत्र में पेड़ लगाए। कोरोना के नुकसान से भारत को बचाने के लिए हम सब अपने आस-पास पेड़-पौधों के रखरखाव का संकल्प लें। पौराणिक भागवत पीठ शुकदेव आश्रम परिसर के पेड़-पौधों के संरक्षण का संकल्प आचार्य, पुरोहितों और विद्यार्थियों ने लिया। कथा व्यास आशीष माधव शास्त्री, प्रधानाचार्य ज्ञान प्रसाद, आचार्य गिरीश चंद्र उप्रेती, प्रदीप उपाध्याय, राजू, विजय शर्मा आदि मौजूद रहे।
गांधी कॉलोनी के सामने वृक्षारोपण किया
मुजफ्फरनगर। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसायटी द्वारा श्री वैष्णो देवी मंदिर गांधी कॉलोनी के सामने वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान दर्शन लाल, दिनेश पुंडीर एडवोकेट, हरीश चड्डा फुटेला, वार्ड सभासद प्रेमी छाबड़ा, समाजसेवी सोमनाथ भाटिया, भोला सुनेजा जी ओमी छाबड़ा जी विजय वर्मा जी बीजेपी नई मंडी नई मंडी मंडल मंत्री योगेश चैधरी, युवा मोर्चा से दिनेश पुंडीर एवं गांधी कॉलोनी सोसाइटी के संचालक श्री मुरारी लाल, प्रेम पापनेजा, घनश्याम ढींगरा, उपस्थित रहे इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित कॉलोनी निवासियों का सोसाइटी के सभापति पवन छाबड़ा द्वारा धन्यवाद किया गया एवं पर्यावरण रक्षा की अपील की गई।
अब सुबह नौ से शाम छह तक खुलेंगे बाजार update
मुजफ्फरनगर। जिला प्रशासन ने एक बार फिर बाजारों के खुलने के समय में बदलाव किया है। इसके चलते अब बाजारों के खुलने का समय सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक कर दिया गया है। दूध और डेयरी की दुकानें सुबह छह से आठ और शाम को छह से आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। जिलाधिकारी ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।
जनपद में अब तमाम बाजार सुबह नौ बजे से लेकर सायं छह बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। इसके अलावा प्राईवेट बसों का संचालन भी आवश्यक नियमों का पालन करने के साथ अनुमन्य होगा। जनपद में ढाई दिन के उपरांत तथा मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर एक बजे से बाजार बंदी के उपरांत अगले दिन पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति/वाहन आदि का आवागमन आवश्यक गतिविधियों को छोडकर निषि( रहेगा। इस दौरान सेनेटाइजेशन का कार्य किया जायेगा।
जनपद में बाजारों के खुलने के समय में एक बार फिर बदलाव किया गया। इसके चलते अब जनपद के सभी बाजार सुबह 9 से सायं 6 बजे तक खुल सकेंगे। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने आज इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पार्कों में सुबह सोशल डिस्टेंसिंग से प्रातः पांच बजे से आठ बजे तक लोग सैर करने जा सकेंगे। स्पोट्र्स स्टेडियम, स्पोट्र्स काॅम्पलैक्स व खेल परिसर सुबह छह बजे से नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। मुख्य सब्जी मंडी सुबह छह बजे से 11 बजे तक खुलेगी। दूध, डेयरी की दुकानें सुबह पांच बजे से आठ बजे क और सायं पांच बजे से आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा प्रमुख बाजारों में नौ बजे सुबह से सायं छह बजे तक बाजारों को खोलने की सशर्त अनुमति होगी। इन बाजारों में जिला परिषद् का मुख्य बाजार, दवाई, होलसेल मार्केट, रिटेल मैडिकल स्टोर, बीज तथा पेस्टीसाईड्स की दुकानें, किरयाना, बर्तन, क्राॅकरी, जनरल स्टोर, कास्मेटिक्स, ज्वैलरी, कपडा, रेडीमेड गार्मेन्ट्स, जूता, चप्पल, स्टेशनरी, बिजली के सामान, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, सेनेटरी हार्डवेयर, फ्रीज, एसी, कूलर, साईकिल, टेलर, मोबाइल शाॅप, मोबाइल रिपेयरिंग शाॅप, पेंट व टाइल्स, फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर तैयार करने वाले कारखाने, गिफ्ट सेंटर, मोटरसाईकिल, स्पेयर पाट्र्स एवं रिपेयरिंग सेंटर तथा एल्यूमीनियम लकडी का कारोबार करने वाली दुकाने प्रातः 9 बजे से सायं छह बजे तक खुली रहेंगी। भारी वाहन, छोटे वाहनों की मरम्मत की दुकानें, कृषि उपकरणों, पशु चारा सर्विस सेंटर, स्पेयर पाट्स की दुकानें, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य करने वाली दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस, ड्राईक्लीनर्स, आॅप्टीकल की थोक व रिटेल की दुकानें, ट्रांसपोर्टरों के गोदाम व बीडी-सिगरेट की दुकानें भी उक्त अवधि में खोलने की अनुमति होगी। मिठाई की दुकानें भी खुली रहेंगी, लेकिन दुकानों पर सिर्फ मिठाई बेचने का कार्य किया जायेगा। हाईवे स्थित रेस्टोरेंट, किचन व खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। दुकानों व रेस्टोरेंटों पर बैठकर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदारों को फेस कवर, मास्क तथा सोशल डिस्टेेंसिंग के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराना होगा। रोडवेज बस प्राईवेट बसों के संचालन को इस शर्त के साथ अनुमति दी जा रही है कि सीट क्षमता पर ही इनका संचालन किया जाये तथा संचालन के दौरान चालक-परिचालकों को मास्क व ग्लब्स का प्रयोग करना होगा। यात्रियों को भी मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा बसों को सेनेटाइज किया जायेगा। नर्सिंग होम व प्राईवेट अस्पतालों को इमरजेंसी व आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जायेगी।
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