शुक्रवार, 5 जून 2020

अब सुबह नौ से शाम छह तक खुलेंगे बाजार update


मुजफ्फरनगर। जिला प्रशासन ने एक बार फिर बाजारों के खुलने के समय में बदलाव किया है। इसके चलते अब बाजारों के खुलने का समय सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक कर दिया गया है। दूध और डेयरी की दुकानें सुबह छह से आठ और शाम को छह से आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। जिलाधिकारी ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।


जनपद में अब तमाम बाजार सुबह नौ बजे से लेकर सायं छह बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। इसके अलावा प्राईवेट बसों का संचालन भी आवश्यक नियमों का पालन करने के साथ अनुमन्य होगा। जनपद में ढाई दिन के उपरांत तथा मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर एक बजे से बाजार बंदी के उपरांत अगले दिन पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति/वाहन आदि का आवागमन आवश्यक गतिविधियों को छोडकर निषि( रहेगा। इस दौरान सेनेटाइजेशन का कार्य किया जायेगा।
जनपद में बाजारों के खुलने के समय में एक बार फिर बदलाव किया गया। इसके चलते अब जनपद के सभी बाजार सुबह 9 से सायं 6 बजे तक खुल सकेंगे। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने आज इस सम्बन्ध में विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पार्कों में सुबह सोशल डिस्टेंसिंग से प्रातः पांच बजे से आठ बजे तक लोग सैर करने जा सकेंगे। स्पोट्र्स स्टेडियम, स्पोट्र्स काॅम्पलैक्स व खेल परिसर सुबह छह बजे से नौ बजे तक खोले जा सकेंगे। मुख्य सब्जी मंडी सुबह छह बजे से 11 बजे तक खुलेगी। दूध, डेयरी की दुकानें सुबह पांच बजे से आठ बजे क और सायं पांच बजे से आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा प्रमुख बाजारों में नौ बजे सुबह से सायं छह बजे तक बाजारों को खोलने की सशर्त अनुमति होगी। इन बाजारों में जिला परिषद् का मुख्य बाजार, दवाई, होलसेल मार्केट, रिटेल मैडिकल स्टोर, बीज तथा पेस्टीसाईड्स की दुकानें, किरयाना, बर्तन, क्राॅकरी, जनरल स्टोर, कास्मेटिक्स, ज्वैलरी, कपडा, रेडीमेड गार्मेन्ट्स, जूता, चप्पल, स्टेशनरी, बिजली के सामान, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, सेनेटरी हार्डवेयर, फ्रीज, एसी, कूलर, साईकिल, टेलर, मोबाइल शाॅप, मोबाइल रिपेयरिंग शाॅप, पेंट व टाइल्स, फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर तैयार करने वाले कारखाने, गिफ्ट सेंटर, मोटरसाईकिल, स्पेयर पाट्र्स एवं रिपेयरिंग सेंटर तथा एल्यूमीनियम लकडी का कारोबार करने वाली दुकाने प्रातः 9 बजे से सायं छह बजे तक खुली रहेंगी। भारी वाहन, छोटे वाहनों की मरम्मत की दुकानें, कृषि उपकरणों, पशु चारा सर्विस सेंटर, स्पेयर पाट्स की दुकानें, फोटो स्टेट, फोटो स्टूडियो, कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य करने वाली दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस, ड्राईक्लीनर्स, आॅप्टीकल की थोक व रिटेल की दुकानें, ट्रांसपोर्टरों के गोदाम व बीडी-सिगरेट की दुकानें भी उक्त अवधि में खोलने की अनुमति होगी। मिठाई की दुकानें भी खुली रहेंगी, लेकिन दुकानों पर सिर्फ मिठाई बेचने का कार्य किया जायेगा। हाईवे स्थित रेस्टोरेंट, किचन व खाद्य पदार्थों की केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। दुकानों व रेस्टोरेंटों पर बैठकर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। दुकानदारों को फेस कवर, मास्क तथा सोशल डिस्टेेंसिंग के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराना होगा। रोडवेज बस प्राईवेट बसों के संचालन को इस शर्त के साथ अनुमति दी जा रही है कि सीट क्षमता पर ही इनका संचालन किया जाये तथा संचालन के दौरान चालक-परिचालकों को मास्क व ग्लब्स का प्रयोग करना होगा। यात्रियों को भी मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा बसों को सेनेटाइज किया जायेगा। नर्सिंग होम व प्राईवेट अस्पतालों को इमरजेंसी व आपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण व प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जायेगी। 


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