टीआर ब्यूरों l
लखनऊ l धूम्रपान करने वालों के खिलाफ IPC की 278 की धारा के तहत FIR दर्ज होगी धूम्रपान करने वाले हो जाये अब सावधान
न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1)(क) के अंतर्गत आदेश जारी करके सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण पाबंदी लगाए अगर कोई व्यक्ति हवा को प्रदूषित करता है तो वह भी एक दंडनीय अपराध है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें