मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या मे पति आस मोहम्मद को दस वर्ष की सज़ा 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी ने कोरोना में हुई मौत बताकर शव को कब्रिस्तान में दबा दिया था बाद में पुलिस ने शव निकाल कर परीक्षण के लिए भेजा था।
गत 6 जून 2020 को थाना भौराकलां के ग्राम शिकार पुर मे विवाहिता तबस्सुम पत्नी आस मोहम्मद की दहेज की मांग पूरी न होने पर गला घोंट कर हत्या करके कोराना बीमारी से मौत बताकर कब्रिस्तान में दफन करने के मामले मे आरोपी पति आस मोहम्मद को दस वर्ष की सज़ा व 56 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जबकि आरोपी सास शमीम देवर इन्साफ को सबूत के अभाव मे बरी करदिया है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार विवाहिता तबस्सुम पत्नी आस मोहम्मद को दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने गला घोट कर हत्या कर दी और बीमारी कारों ना से मौत बता कर कब्रिस्तान में दबा दिया पुलिस ने जांच के दोरान कबर से शव निकाल कर परीक्षण कराया जांच में गला दबा कर हत्या का मामला पाया गया।
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