मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र शामली में मंडल आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की प्रेरणा से एवं श्रीमती कविता मीना, उपाध्यक्ष, मु०वि०प्रा० के आदेशों के अनुपालन में आज अवैध भू-स्वामी/प्लॉटिगकर्ता श्री अमित अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री एस0सी0 अग्रवाल, श्री अनुज प्रधान पुत्र श्री राजपाल सिंह व सन्नी आदि द्वारा स्थल ड्रीम सिटी फेज-1 के सामने पानीपत बाईपास जिला शामली में लगभग 9 बीघा व श्री अनिल जैन व श्री पंकज जैन पुत्रगण श्री रवि कुमार द्वारा स्थल निकट मदर लैण्ड पब्लिक स्कूल जिला शामली में लगभग 03 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से (प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना) अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया। उक्त अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किये गये थे। जिसमें चालानी कार्यवाही के उपरान्त पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु अवैध प्लॉटिंग के भू-स्वामियों/प्लॉटिंगकर्ता द्वारा स्थल से अवैध प्लॉटिंग को नहीं हटाया गया था।
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र शामली में उक्त 02 स्थलों पर लगभग 12 बीघा भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। अवैध कालोनी के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय प्राधिकरण कार्यालय के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, एवं प्राधिकरण टीम के साथ साथ सम्बन्धित थाने का पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित रहा।
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