मुजफ्फरनगर। गत 5 अक्टूबर 2o15 को थाना चरथावल के दूधली मे दहेज की मांग पूरी न होने पर रीना को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले मे आरोपी पति अमित कुमार को आठ वर्ष की सज़ा व 6 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगला की कोर्ट मे हुई कोर्ट ने आरोपी ससुर मेहर सिंह व देवर मोहित को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने पेर रवि की
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार रीना का विवाह 22 फरवरी 2015 को अमित कुमार के साथ हुआ था कुछ दिन बाद अतिरिक्त दहेज की मांग की गई मांग पूरी न होने पर महिला को 5 अक्टूबर 2015 जिंदा जलाकर मार दिया जिला करनाल निवासी भाई ने दहेज हत्या का मामला थाने मे दर्ज कराया था । एम रहमान
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