शुक्रवार, 28 फ़रवरी 2025

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास पर दस साल कारावास व जुर्माना


 मुजफ्फरनगर। कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी श्याम बिहारी पुत्र मुखिया को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के प्रयास करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने सुनाई 10 वर्ष कठोर कारावास और 10000 रुपए जुर्माना की सजा अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व मनमोहन के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित। एम रहमान

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

मुजफ्फरनगर गुडविल सोसायटी ने किया शहीदों का स्मरण बलिदानियों को दी पुष्पांजलि

मुजफ्फरनगर । स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर स्थानीय तुलसी पार्क परिसर में गुडविल सोसायटी मुजफ्फरनगर के सौजन्य से "एक शाम शहीदों के नाम...