मुज़फ्फरनगर। गत 7 नवंबर 2018 को थाना शाहपुर के ग्राम किनोनी में आतिशबाजी छूटने के विवाद को लेकर अनुज कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी राजेश, उसके तीन लड़कों प्रदीप,पंकज व अरविंद को उम्र कैद की सज़ा व 40,40 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है इसके अलावा पंकेज को शास्त्र अधिनियम में तीन वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना अलग से किया गया है मामले की सुनवाई एडीजे 6 शाकिर हसन की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता नीरज मालिक ने पैरवी की
अभियोजन के अनुसार गत 7 व 8 बीचकी रात नवंबर 2018 को थाना शाहपुर के ग्राम किनोनी में घर लौट रहे अनुज व टीनू के साथ आतिशबाजी चलाने को हुए विवाद को लेकर अनुज की गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी मर्तक के भाई मनोज ने राजेश, उसके तीन पुत्रों प्रदीप,पंकज व अरविंद को नामजद किया था
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें