शनिवार, 21 अक्टूबर 2023

पारस जैन को झटका, हाजी लालू समर्थक खुश


मुजफ्फरनगर। खतौली नगर पालिका चेयरमैन हाजी शाहनवाज अली के विरुद्ध जनपद जिला कोर्ट में डाली गई चुनावी याचिका पर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। इससे पूर्व चेयरमैन पारस जैन खेमे को करारा झटका लगा है। 

खतौली नगर पालिका के चेयरमैन हाजी शाहनवाज अली के विरुद्ध निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे कृष्णपाल सैनी व कांग्रेस नेता जमील अंसारी ने हाजी शाहनवाज अली पर मूल जाति छिपाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें विपक्षियों द्वारा चेयरमैन शाहनवाज अली पर सामान्य जाति होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग से चुनाव लड़कर जीतने के आरोप लगाए गए थे।

मामले में चेयरमैन के जाति प्रमाण-पत्र की अधिकारियों द्वारा मंडलीय स्तर तक जांच पड़ताल की गई। इसके अलावा प्रतिवादी कृष्णपाल सैनी ने जिला कोर्ट में चुनावी याचिका दायर की थी। जिसमें हाजी शाहनवाज अली को पालिका के चेयरमैन पद से बर्खास्त करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी। चेयरमैन शाहनवाज अली के अधिवक्ता अवध बिहारी लाल और अमित गुप्ता ने बताया, कि विपक्षियों द्वारा जिला कोर्ट में दायर की गई याचिका के विरुद्ध उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की शरण ली गई थी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। इसके पीछे कारण बताया की नगर पालिका चेयरमैन हाजी शाहनवाज अली 13 मई 2023 को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर करने की तिथि 12 जून तक थी, मगर कृष्णपाल सैनी द्वारा याचिका एक जुलाई को कोर्ट में डाली गई।

इसे उच्च न्यायालय ने नियम विरुद्ध माना है। जिस कारण जिला कोर्ट में चल रही चेयरमैन प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। अधिवक्ता अमित गुप्ता ने बताया, कि मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर तारीख नियत की है।

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

मंगलवार विशेष :पंचाग एवँ राशिफल

 🙏🏻 हर हर महादेव🙏🏻  🌞 *~ वैदिक पंचांग ~* 🌞  🌤️ *दिनांक - 04 मार्च 2025* 🌤️ *दिन - मंगलवार* 🌤️ *विक्रम संवत - 2081* 🌤️ *शक संवत -...