मंगलवार, 3 अक्टूबर 2023

पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर पति को 6 वर्ष की सज़ा


मुज़फ्फरनगर। गत 17 अगस्त 2017 को थाना तितावी के ग्राम धौलरा में पत्नी रखी के उत्पीड़न से परेशान आत्महत्या करने के मामले में आरोपी पति  अनुज  को 6 वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट के  ज़ज़ नीशान्त सिंगला की अदालत में हुई अभियोजन के ओर से एडीजीसी वीरेंद्र नगर ने 19 गवाह पेश कर पैरवी की। 

अभियोजन के अनुसार गत 17 अगस्त 2017 को थाना तितावी के ग्राम धौलरा में महिला राखी पत्नी अनुज ने दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर ज़हर का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी मर्तका के भाई ने मामला दर्ज कराया था।वादी ने बताया था की उसकी बहन राखी की शादी 21 मई 2014 को हुई थी शादी के बाद राखी को परेशान किया जा रहा था इससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली थी।

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