शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2023

हत्यारोपी को गिरोह बन्दअधिनियम में 5 वर्ष की सज़ा


मुज़फ्फरनगर। गिरोह बनाकर हत्या कर ज़मीन हड़पने के आरोपी ब्रह्मपालपुत्र कारण सिंह को गिरोह बन्द अधिनियम में 5 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना कियागया है जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी मामले की सुनवाई विशेष अदालत गगेस्टर कोर्ट के ज़ज़ अशोक कुमार की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश पुंढीर व राजेश शर्मा ने पैरवी की अभियुक्त गैंगेस्टर ब्रह्मपाल निवासी सोहजनी जाटान थाना बाबरी ज़िले शामली का निवासी है। एम रहमान

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