मुज़फ्फरनगर। गत19 जून 2020 को थाना छपार के ग्राम सिसौना में 20 वर्षीय प्रेमी राजन की सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी ईश्वरचंद,पुत्र विमल,भाई देशराज व ललित को उम्रकैद व दस,दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले कि सुनवाई एडी जे 3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ए डी जी सी अरुण शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत19 जून 2020 को थाना छपार के ग्राम सिसौना में नोकर 20 वर्षिय राजन का मालि क ईश्वर चंद की लड़की से प्रेम प्रसंग होने को लेकर राजन की पीट पीट कर हत्या के बाद शव को अपने मकान की छत पर छिपा दिया था। म्रतक राजन की माँ राजबीरी ने लड़की के पिता ईश्वरचंद,भाई विमल, चाचा देशराज,ललित व रोहित को नामजद किया था रोहित नाबालिग घोषित हो गया, जबकि चार के विरुद्धकोर्ट में सुनवाई चली हत्या से पहले मा ने लड़की के परिजन को आगाह करा था कि तुम्हारी लड़की मेरे लड़के को प्रेम पत्र भेजती है। टेलीफोन पर बात करती रहती है। इस पर लडकी परिजन ने प्रेम पत्र लेकर राजन को किसी काम से बुलाया और हत्या कर दी। एम रहमान
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