प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ चल रही कार्रवाई रद्द कर दी।
संतकबीर नगर के जियाउल्ला के खिलाफ दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। पीड़िता ने कोर्ट में प्रेम-प्रसंग में रहने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि मर्जी से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं कह सकते।
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