मुज़फ्फरनगर। गत 21 जून 2012 को थाना छपार के ग्राम छपरा में रुपयों के लेनदेन की रंजिश को लेकर हसन की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर,मनव्वर व उस्मान को सबूत के अभाव में आज कोर्ट ने बरी करदिया मामले की सुन वाई एडी जे 9 कनिष्क कुमार की कोर्ट में चली बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जुलकरण सिंह,चन्दरवीर सिंह व किरणपाल सैनी ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 21 जून 2012 को थाना छपार के ग्राम छपरा में ताहिर पर हसन के उद्धार के रुपये थे इसी रंजिश को लेकर ताहिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर हसन की हत्या करदी बाद में मर्तका का शव बरामद दिखाया गया शव की सही तरह से शनाख्त भी नही हो पाई थी इस का लाभ आरोपियों को मिला। एम रहमान
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