मुज़फ्फरनगर। गत 10 जुलाई 2013 को थाना चरथावल के एक गांव में अपनी माँ के पास रात्रि में सोरही 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दूसरे स्थान पर रखने के मामले में आरोपी जुनेद व उसके साथी रईस को सात वर्ष की सज़ा व 15,15 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है जबकि एक आरोपी इनायत को सबूत के अभाव में बरी करदिया है मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट एक के ज़ज़ निशांत सिंगला की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी वीरेंद्र कुमार नगर ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार गत 10 जुलाई 2013 को थाना चरथावल के एक गांव में 16 वर्षिय बालिका का अपहरण उसके घर से करलिया गया था एक माह बाद पुलिस ने उसे बरामद किया था पीड़ित के भाई ने मामला दर्ज कराया था जिसमे आरोपी जुनेद उसके साथी रहीस व इनायत को नामजद किया था। एम रहमान।
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