नई दिल्ली। दिल्ली में बाइक-टैक्सी पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया। SC ने हाई कोर्ट से तेजी के साथ मामला सुनने को कहा है। दोनों पक्षों को जल्द सुनवाई की अप्लिकेशन दायर करने की छूट दी गई है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स की मांग थी कि जब तक दिल्ली सरकार नीति नहीं बनाती, तब तक उन्हें बिना लाइसेंस ऑपरेट करने दिया जाए। 19 फरवरी 2023 को दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसके जरिए दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी गई थी। रैपिडो और उबर ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली। हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
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