मुजफ्फरनगर । पैसों की मांग का दवाब बनाकर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा- मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है.
अवगत कराना है कि दिनांक 28.07.2019 को वादी द्वारा थाना मीरापुर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्ता मेनका उर्फ मोन्टी पत्नी मोहित शर्मा निवासी दक्षिणी मुश्तर्क कस्बा व थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी के भाई से पैसे की मांग करना तथा दवाब बनाना जिससे वादी के भाई द्वारा आत्महत्या करने लेने की घटना कारित की गयी थी। वादी की तहरीर के आधार थाना मीरापुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 30.07.2019 को थाना मीरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्ता मेनका उर्फ मोन्टी उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्ता मेनका उर्फ मोन्टी उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 22.11.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
पैसों की मांग का दवाब बनाकर आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजीव सुमन के निर्देशन में थाना मीरापुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज *दिनांक 03.05.2023 को माननीय न्यायधीश एडीजे-1 द्वारा अभियुक्ता मेनका उर्फ मोन्टी उपरोक्त को धारा 306,506 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष कारावास तथा 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा* सुनाई गयी।
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