एम रहमान
मुज़फ्फरनगर। गत 30 जुलाई 2021 को शामली जिले के थाना आदर्श मंडी के कस्बा बनत में सतेंद्र पर सिर पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी राजबीर ,इमरान व आस मोहम्मद को दस वर्ष की सज़ा व दस,दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई एडी जे एक कैराना( शामली ) सुरेंदर कुमार की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से डीजी सी संचय चौहान व एडीजी सी सतेंद्र धिरयां ने 7 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसारशामली के कस्वा बनत में अपना रेढा ठीक कर रहे सतेंदर को शराब पिलाकर सिर में बोतल व गाला काटकर गंभीर घायल कर दिया था घटना के बारे घायल लछमी चंद ने मामला दर्ज कराया था।
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