मुजफ्फरनगर । एसडी कॉलेज मार्केट के दुकानदारों को बहुत बड़ी राहत मिली है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा जारी किये गए नोटिस को निरस्त कर दिया है।आपको बता दें कि 27 दिसंबर को जिला प्रशासन ने नगर पालिका से एस.डी.एसोसिएशन को एक नोटिस जारी कराया था। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हेमराज सिंह की तरफ से जारी नोटिस में एसडी कॉलेज मार्केट की जमीन को नगर पालिका में निहित करने का निर्देश दिया गया था।यह मामला काफी चर्चा में रहा था। रोज इसको लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ था।
निवर्तमान जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के जाने के जिलाधिकारी अरविन्द मलिंगा बंगारी आए तो मामला अभी ठंडा चल रहा था कि आज न्यायालय ने इस मामले को समाप्त कर दिया है।बताया जाता है कि 27 दिसंबर के नोटिस को ही निरस्त कर दिया गया है जिसमें इस जमीन को नगरपालिका में निहित करने का निर्देश दिया गया था। जिसको लेकर जिले के दोनों मंत्री और विपक्ष आमने-सामने आ गए थे। मंत्रियों के सामने हाईकोर्ट ने इस मामले में राहत देते हुए दुकानदारों के सभी नोटिस ओं को निरस्त कर दिया है।
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