गुरुवार, 23 फ़रवरी 2023

जगबीर सिंह हत्याकांड जिला जज ने दूसरी अदालत में सुनवाई का प्रार्थना पत्र खारिज किया

 


मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे की सुनवाई दूसरी अदालत में कराने का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया है। जिला जज चवन प्रकाश ने फैसला सुनाया।

किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड में बहस की प्रक्रिया चल रही है। मुकदमे के वादी पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच से दूसरी अदालत में कराने के लिए प्रार्थना पत्र जिला जज की अदालत में दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र को जिला जज ने खारिज कर दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल जिंदल ने पैरवी की। अब इस मामले की सुनवाई एडीजे-पांच ही करेंगे। 

किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो चुकी है। अदालत में भाकियू अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है।

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