मुजफ्फरनगर । अदालत ने कांग्रेस नेत्री की ओर से पति पर लगाए गए गैंगरेप और दूसरे गंभीर आरोपों को खारिज किया है। आरोपी पति अरशद राणा और दो अन्य को बड़ी राहत दी है।
पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चरथावल से मैदान में डॉ. यासमीन उतरी थीं। उन्होंने 13 मार्च 2022 को पति अरशद राणा और दो अन्य पर गैंगरेप सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में विवेचना कर गैंगरेप के आरोप को काटते हुए कोर्ट में हल्की धाराओं में चार्जशीट जमा की थी। इसके खिलाफ कांग्रेस नेत्री ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देते हुए पति पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी। तर्क दिया था कि आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए एफआईआर क्वेश करने के प्रार्थना पत्र को भी खारिज किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद डॉ. यासमीन के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।
विधानसभा चुनाव के समय चरथावल विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रही यासमीन और उनके पति के बीच विवाद गरमा गया था। यासमीन ने कांग्रेश प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से पति की शिकायत करते हुए गुहार लगाई थी कि उन्हें उसके उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई जाए। मांग की गई थी आरोपी को उसके किए की सजा भी दिलाई जाए। AA
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