मंगलवार, 24 जनवरी 2023

मुजफ्फरनगर भाजपा नेता की हत्या की साजिश रचने के आरोपी पारस जैन की संपत्ति के कुर्की के वारंट

 


मुजफ्फरनगर। भाजपा नेता की हत्या की साजिश रचने के आरोपी खतौली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन पर कानून की तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद जिला विशेष सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने आरोपी की सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्की वारंट जारी किए है।

खतौली निवासी भाजपा राजू वाल्मीकि की हत्या में साजिश रचने के मामले में आरोपी पारस जैन को अदालत ने तलब किया था। हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर नवंबर 2022 में मामले में अंतरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए राहत प्रदान की थी। मगर, 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए स्टे से मुक्त कर दिया। स्टे से पूर्व विशेष अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ 82 की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए। वादी ने अदालत को सत्र परीक्षण में आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा खारिज अपील के आदेश की प्रमाणित कॉपी दाखिल की। पीठासीन अधिकारी रजनीश कुमार ने मामले में आरोपी की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई करने के आदेश पारित किए है। चूंकि विशेष सत्र परीक्षण का निस्तारण हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में एक वर्ष में करना है। एडीजे ने आदेश की तामील अविलंब कराने के आदेश पुलिस को दिए है। मामले में अगली कार्रवाई के लिए 17 फरवरी नियत की गई।

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