मुज़फ्फरनगर। गत 7 नवंबर 2018 को थाना मंसूरपुर के ग्राम नावला में पुरानी रंजिश को लेकर मोहनलाल को घरसे बुलाकर हत्या कर शव गन्ने के खेत मे डालने के मामले आरोपी राहुल,सौरभ,जगपाल व कल्लू को उम्र कैद व 20,20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सु नवाई एड़ी जे 5 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई कोर्टने शास्त्र कानून के तहत आरोपी सौरभ को तीन वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये जुर्माना किया है अभियोजन की ओर से एडीजी सी अमित त्यागी ने पैरवी की।
अभीयोजन की कहानी के अनुसार गत 7 नवंबर 2018 को घरसे बुलाकर मोहनलाल की हत्या करदी थी शव अगले दिन गन्ने के खेत मे पडा बरामद हुवा था घटना के संबंध में म्रतक के भाई सुनील कुमार ने मामला दर्ज कराया था।
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