बुधवार, 12 अक्टूबर 2022

भाजपा विधायक विक्रम सैनी एक अन्य भड़काऊ भाषण देने के मामले में बरी 

 


मुजफ्फरनगर ।21 फरवरी 2013 को कवाल ग्राम में भड़काऊ भाषण देकर लीगों को भड़काने का आरोप था। 

गत 21 फरवरी 2013 को ग्राम कवाल में लोगों को भड़काकर एक विशेष वर्ग के विरुद्ध लोगों उभरने के मामले में आरोपी भाजपा विधायक विक्रम सैनी को विशेष अदालत ने बरी करदिया है

विशेष एमपी /एमलए कोर्ट के ज़ज़ मयांक जैसवाल ने सबूत के अभाव में विक्रम सैनी को बरी करदिया है आरोपी विक्रम सैनी कोर्ट में उपस्थित थे बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भारत वीर अहलावत ने पैरवी की 

गौरतलब है कि मंगलवार को एक दूसरी अदालत ने मुज़फ्फरनगर दंगे के एक मामले में दो वर्ष की सज़ा सुनाई थी और दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया था एम रहमान

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