बुधवार, 28 सितंबर 2022

छात्रा का अपहरण के बाद बलात्कार--आरोपी सूरज को 20 वर्ष की सज़ा

मुज़फ्फरनगर। गत 7 मई 2018 को थाना कितवाली के  एक गांव से 14 वर्षीय कक्षा आठ की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में आरोपी सूरज को 20 वर्ष की सज़ा व 27 हक़ज़ार रुपये जा जुर्माना किया गया जुर्माने की रकम से 12 हज़ार रुपये पीड़िता को मिलेंगे मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ बाबूराम की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की अदालत ने धारा 363, में 3वर्ष तीन हज़ार रुपये 366 में 8 वर्ष व 5 हज़ार रुपये जुर्माना धारा 376  व  पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 7 मई 2018 को थाना कोतवाली के एक ग्राम से कक्षा आठ की छात्रा घर से अपने स्कूल गई थी घर वापस नही लोटी आरोपी सूरज उसे बहला फुसलाकर लेगया ओर उसके साथ वलात्कार किया आरोपी सूरज पुत्र  ओम् प्रकाश मूलरूप से दिल्ली ज्योतिनगर निवासी है। 

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