बुधवार, 12 जनवरी 2022

आचार संहिता उल्लंघन में फंसे ओवैसी की पार्टी के नेता


मुजफ्फरनगर।  चुनावी माहौल में  औवेसी की पार्टी के जिलाध्यक्ष मौ. इंतजार सहित 12 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन तथा महामारी फैलाने की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता उल्लंघन का जिले में यह पहला केस दर्ज किया गया। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंददेव मिश्रा ने बताया कि चौकी प्रभारी जोगेन्द्र पाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि सूचना पर मय फोर्स वह आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लमीन के छप्पर वाली गली मस्जिद के पास गांव न्याजुपुरा कार्यालय पहुंचे तो वहां राजनीतिक सभा की जा रही थी। आरोप है कि जिलाध्यक्ष इंतजार निवासी शाहबुद्दनपुर रोड मोहल्ला लद्धावाला पार्टी सदस्यों के साथ राजनीतिक सभा कर रहा था। सभी लोग एक-दूसरे से सटकर बैठे हुए थे। कोविड-19 से बचाव तथा सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किये गए थे। सभी से सभा आयोजन की अनुमति दिखाने को कहा गया। लेकिन कोई अनुमति नहीं दिखा पाया। बताया कि आदर्श आचार संहित लागू होने के साथ चुनाव आयोग ने 16 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक आयोजन पर रोक लगाई हुई है। आदर्श आचार संहिता के अनुसार पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो सकते।

प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली आनंद देव मिश्रा ने बताया कि जिलाध्यक्ष इंतजार सहित शावेज खान, मो. फिरोज, रिजवान, इस्लाम, मो. आबिद, तालिम अहमद, शकील अहमद, इकराम, इंतजार, एड. शारूल त्यागी के विरुद्ध नामजद तथा एक दर्जन अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिलाध्यक्ष सहित एक दर्जन कार्यकर्ताओं पर आइपीसी 1860 की धारा-171 एच, 188, 269,270, आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 तथा महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा-(3)1 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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