गुरुवार, 30 दिसंबर 2021

उत्तराखंड में प्रवेश के लिए. 72 घंटे की आरटीपीसीआर जरूरी

देहरादून। बाहरी राज्यों से देहरादून आने वाले लोगों को अधिकतम 72 घण्टे पूर्व की RTPC नेगेटिव जांच रिपोर्ट लानी आवश्यक होगी।देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के अलावा अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा तो भी काम चल जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने अधिकारी के हवाले से बताया कि देहरादून में प्रवेश के लिए पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र या नेगेटिव COVID प्रमाण पत्र 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 

पहले से ही लागू है नाइट कर्फ्यू

इससे पहले सोमवार को, उत्तराखंड सरकार ने COVID-19 के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वैरिएंट से उत्पन्न खतरे को देखते हुए राज्य भर में रात का कर्फ्यू लगा दिया था। रात्रिकालीन कर्फ्यू अगले आदेश तक रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि, सरकार ने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही, एम्बुलेंस, डाक सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू के दायरे से छूट दी है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और एलपीजी के उत्पादन, परिवहन और वितरण को भी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। निजी वाहनों को भी कोविड एसओपी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए कर्फ्यू के दौरान आपात स्थिति के लिए आने जाने की अनुमति होगी।



कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...