मुज़फ्फरनगर। गत 25 जनवरी 2011 को थाना फुगाना के ग्राम बहावड़ी व कबरोत के बीच कार से घर लौट रहे बहावड़ी के ग्राम प्रधान बृजेन्द्र की गोली मारकर हत्या व कई को घायल करने के सनसनीखेज मामले में आरोपी बृजपाल ,चरण सिंह ,सोरेन ,नरेश ,व विवेक को उम्रकैद व 14,14 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जबकि सबूत के अभाव में तीन आरोपियों बसंत ,बनती ,व सुमित को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एससी/एसटी के जज जमशेद अली की अदालत में हुई अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता यशपाल सिंह व बचाव पक्ष की ओर से वकार अहमद ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 25 जनवरी 2011 को बहावड़ी के ग्राम परधान बृजेन्द्र की गोली मारकर हत्या व कई को घायल कर दिया था। जब ग्राम प्रधान कार में घर लोट रहे थे। घटना के संबंध में देवेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी । बाद में वादी देवेंद्र की भी कोर्ट परिसर मुज़फ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी थी । जब मामले की सुनवाई के चलते पैरोकारी में वह कोर्ट के बाहर बैठा था। इस हत्याकांड का मामला अलग चल रहा है।
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