मुज़फ़्फ़रनगर। गत 22 अप्रैल 2014 को शामली के थाना बाबरी के ग्राम केडी में एक कक्षा 7 के किशोर की पुरानी रंजिश को लेकर चाकू घोप कर हत्या के मामले में आरोपी अरविंद शर्मा उसके बेटे श्रीकांत शर्मा को उम्र कैद व 50,50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई एडी जे 10 अशोक कुमार की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से ऐडीजी सी कुलदीप कुमार व प्रवेंद्र कुमार ने पैरवी की
संछिप्त कहानी के अनुसार 22 अप्रैल 2014 को ग्राम केडी में पुरानी रेन्जिश को लेकर स्कूल से परीक्षा देकर घर लोटरहे कक्षा 7 के किशोर कुलदीप की चाकू घोंप कर हत्या करदी थी एम रहमान
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