गुरुवार, 11 नवंबर 2021

बलात्कार के आरोपी को 12 वर्ष की सजा व पचास हजार जुर्माना


 मुजफ्फरनगर । 15  वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी ज़ाहिद को 12 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

गत 19 जुलाई 2016 को ग्राम ककरौली से बहकाकर फुसलाकर दिल्ली में एक कमरे में रहकर बालिका के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी ज़ाहिद को 12 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से  विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 19 जुलाई 2016 को ग्राम ककरौली के दो नाबालिग बच्चों द्वारा 15 वर्षीय बालिका को बुलाकर ज़ाहिद के पास ले गए ।  ज़ाहिद पीड़िता को दिल्ली ले गया जहां एक कमरा लेकर उसके साथ बलात्कार किया गया।

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