गुरुवार, 21 अक्तूबर 2021

चौदह दिन की हिरासत में पूर्व सभासद असद जमा

 



मुजफ्फरनगर। लिफाफा प्रकरण में गिरफ्तार पूर्व सभासद को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उसकी ओर से जमानत प्रार्थनापत्र दिया गया जिसे सुनवाई के बाद सीजेएम ने खारिज कर दिया।

प्रोबेशन विभाग के कार्यालय में करीब एक माह पूर्व रात्रि में अश्लील फोटो व अन्य साम्रगी से भरा लिफाफा फेंकने के मामले में बुधवार को पुलिस ने खालापार निवासी पूर्व सभासद असद जमां को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस द्वारा लगाई गई विभिन्न धाराओं के साथ ही धारा 386 के न्यायिक कस्टडी रिमांड पर असद जमां के अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए कहा कि एफआईआर से यह आरोप नही बनता हैं। वादी की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान कुमार, धर्मेन्द्र बालियान, प्रवेश बालियान आदि ने कहा कि लिफाफे में कागजों व फोटो को डालने का आरोप असद जमां पर है। उस लिफापे में दस लाख रुपए देने का पत्र निकला है। बहस के बाद सीजेएम ने अन्य धाराओं के साथ आईपीसी की धारा 386 में भी न्यायिक कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया है। सीजेएम ने पूर्व सभासद असद जमां की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए जमानत प्रार्थनापत्र को भी खारिज कर दिया।

पूर्व सभासद असद जमां का नाम पुलिस की जांच में प्रकाश में आया था। थाना प्रभारी बिजेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि पूर्व सभासद के साथ घटना में शामिल एक महिला का नाम भी जांच में आ चुका है। पुलिस ने उक्त महिला को अपने मुकदमे में वांछित कर लिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि महिला के कहने पर ही लिफाफा प्रोबेशन विभाग के कार्यालय में फेंका गया था । पुलिस महिला को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। उधर पूर्व सभासद की मोबाइल की जांच में पुलिस को कुछ चौकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। उसकी कॉल डिटेल में किसी फोन पर घंटो बातचीत होने की बात सामने आई। इसकी भी जांच चल रही है।

कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...