बुधवार, 27 अक्टूबर 2021

सोलह साल की किशोरी से दुष्कर्म में 14 साल की सजा व 50 हजार जुर्माना

 


मुज़फ्फरनगर । 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी टीनू को 14 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी। 

गत 2 फरवरी 2019 को थाना भोपा के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी टीनू को 14 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना  अदा न किए जाने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो  के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की  कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 2 फरवरी 2019 को थाना भोपा के एक गांव में 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुवा था जब वह घर से लघु शंका के लिए बाहर गई थी।

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