बुधवार, 29 सितंबर 2021

मोरना के ब्लॉक प्रमुख समेत तीन लोगों को कोर्ट ने जेल भेजा


मुजफ्फरनगर।  खतौली स्थित शराब के ठेके पर हुई वारदात के मामले की सुनवाई करते हुए गैंगस्टर कोर्ट के न्यायधीश ने अदालत में पेश हुए मोरना के ब्लॉक प्रमुख समेत तीन लोगों को जेल भेज दिया है, जबकि इस मामले में सुशील मूंछ व नेपाल के एक अन्य व्यक्ति को वांछित घोषित कर दिया गया है। 

बुधवार को जनपद न्यायालय में गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत में खतौली के एक शराब के ठेके पर काफी समय पहले हुई वारदात के मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में गैंगस्टर की धाराएं लगाई गई थी। मोरना के ब्लाक प्रमुख अनिल राठी समेत बुधवार को तीन आरोपी अदालत के सम्मुख पेश हुए थे। जिन्हें नअदालत की ओर से आज जेल भेज दिया गया है। अब इनकी नजमानत पर अदालत की ओर से बृहस्पतिवार को सुनवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट की धारा दो/ तीन के तहत मोरना के ब्लाक प्रमुख अनिल राठी पुत्र बृजपाल सिंह निवासी करहेड़ा थाना भोपा और ब्लाक प्रमुख के ही गांव के पूर्व ब्लाक प्रमुख ब्रह्मपाल राठी पुत्र भगवान सहाय, राजीव राठी पुत्र सोहनवीर सिंह को अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान एक पुराने मामले में आज जेल भेज दिया है। जबकि जनपद के थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव मथेडी निवासी सूचीबद्ध माफिया सरगना सुशील मूंछ और एक नेपाल के एक अन्य व्यक्ति को अदालत नद्वारा वांछित घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि खतौली स्थित शराब के ठेके पर हुई वारदात के इस मामले में उदयवीर सिंह और सुनील पहले से ही जेल में बंद है जबकि इस मामले में एक अन्य राजेंद्र ने पूर्व में ही अपनी जमानत करवा ली थी। जेल भेजे गये मोरना ब्लाक प्रमुख अनिल राठी समेत तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर अब बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी ।

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