सोमवार, 13 सितंबर 2021

ए टू जेड कालोनी में अवैध संबंध के चलते महिला की हत्या, पुत्रवधू और प्रेमी को उम्रकैद व जुर्माना


मुजफ्फरनगर । चर्चित राधा रानी हत्या कांड में कोर्ट ने पुत्र वधु व उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर एक,एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

थाना नई मंडी के ए टू जेड में गत 11 नवंबर 2017 को परिवारिक विवाद को लेकर राधारानी की गोली मारकर हत्या के मामले में मृतक की पुत्रवधु भावना व उसके प्रेमी मोहित को उम्र कैद व एक,एक लाख रुपये का  जुर्माना किया गया है। कोर्ट ने सबूत के अभाव में 4 आरोपियों को बरी कर दिया। मामले की सुनवाई एडीजे एक जय सिंह पुंडीर की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजी सी प्रशान्त त्यागी, एडीजीसी ललित कुमार व मनोज कुमार ने पैरवी की व 9 गवाह पेश किए। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि भावना के शातिर अपराधी मोहित, निवासी भटोड़ा थाना सिखेड़ा के साथ संबंध हैं, जिसका उसकी सास राधा रानी विरोध करती थीं। इसके चलते राधा रानी की हत्या की गई। पुलिस ने भावना के भाई और पिता का नाम जांच में निकाल दिया था। जांच के उपरांत पुलिस ने भावना, उसके प्रेमी मोहित, मोहित के पिता अंग्रेश, मां राकेश उर्फ अंजू, उसके दोस्त जोहरा निवासी उत्तम और जड़ौदा निवासी मनीष के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दी थी।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 11 नवंबर 2017 को ए टू जेड कालोनी में घर से दूध लेने जा रही राधा रानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भावना, श्रीमती राकेश , मोहित, उत्तम अग्रेश व मनीष के विरुद्ध कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सबूत के अभाव में 4 आरोपियों को बरी कर दिया।

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