मंगलवार, 17 अगस्त 2021

बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष की सजा और 21 हजार जुर्माना


मुजफ्फरनगर । 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी रिज़वान को दस वर्ष की सज़ा व 21 हज़ार का जुर्माना किया गया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार गत 26 नवंबर 2017 को थाना  रतनपुरी के ग्राम नगला में पड़ौस की छत से घर मे उतरा कर 16 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के मामले में 26 वर्षीय आरोपी रिज़वान को दस वर्ष की सज़ा व 21 हज़ार का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पोक्सो दिनेश कुमार शर्मा व  मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। 

घटना के अनुसार गत 26 नवंबर 2017 को थाना रतनपुरी के ग्राम नगला में युवक छत से घर में उतर गया और घर में सो रही बालिका के साथ बलात्कार किया। जाते समय कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के पिता ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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