मंगलवार, 8 जून 2021

सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र हाईकोर्ट से खारिज, छिन सकती है लोकसभा की सदस्यता

 


अमरावती। फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर जाति प्रमाणपत्र बनावाने के आरोपों का सामना कर रहीं महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा को अदालत से राहत नहीं मिली है। बाॅम्बे हाईकोर्ट ने राणा के कास्ट सर्टिफिकेट  को खारिज कर दिया है। इतना ही कोर्ट ने उनके ऊपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा गया है। उनके पति रवि राणा बडनेरा विधानसभा से विधायक हैं। इससे पहले 2014 में भी अदालत ने उनका जाति प्रमाणपत्र खारिज किया था।

अमरावती से पहली बार सांसद बनी राणा के ऊपर अब सीट गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल, अमरावती लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। हालांकि, कोर्ट ने अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अमरावती विदर्भ क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्टिंग से पॉलिटिक्स में एंट्री लेने वाली राणा सात भाषाएं जानती हैं। उन्होंने चुनाव में पूर्व सांसद और शिवसेना नेता आनंदराव अद्सुल को हराया था।

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