नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है. ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा. आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी.
राज्य सरकार की ओर से जारी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे.
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