शुक्रवार, 18 जून 2021

प्रदेश में सख्त हुआ नियम बिना वेरीफिकेशन के नही बेच सकेंगे शराब




लखनऊ। प्रदेश में लगातार जहरीली शराब के मामले आने के बाद अब आबकारी विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब लाइसेंस धारक के साथ सेल्समैन का भी चरित्र सत्यापन होगा। ऐसे में अगर दुकान से किसी ने जहरीली शराब बेची तो उसे भी पकड़ा जाएगा। 

पिछले दिनों अलीगढ़ में जहरीली शराब का मामला सामने आया था। यहां 100 लोगों की मौत हो गई थी। इसके पूर्व प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिलों में ये मामले सामने आए हैं। आबकारी विभाग के आंकड़ों में ही प्रदेशभर में 150 से अधिक मौतें एक साल में दर्ज हुईं हैं। अलीगढ़ की घटना के बाद आबकारी आयुक्त तक पर कार्रवाई हुई। इसके बाद प्रदेशभर में सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है। पूर्व में केवल लाइसेंस धारक का सत्यापन होता था। लेकिन ये पाया गया कि तमाम लोग लाइसेंस लेकर दुकान चलाने के लिए दूसरे को दे देते हैं। ऐसे में सेल्समैन मनमानी करते हैं। जिससे असली दोषी पर कार्रवाई नहीं हो पाती। अब आबकारी विभाग ने सभी दुकानों के सेल्समैन का पुलिस वेरीफिकेशन कराने का निर्देश दिया है। 

प्रदेशभर में 29 हजार से अधिक दुकानें हैं। इसमें से 15 हजार 500 दुकानें देसी शराब की हैं। इन दुकानों के हर सेल्समैन का चरित्र सत्यापन होगा। वहींए प्रयागराज में लगभग एक हजार दुकानों पर 1300 से अधिक सेल्समैन का सत्यापन शुरू हो चुका है। 

थाना क्षेत्र में आने वाली दुकान के सेल्समैन का ब्योरा थाने को दिया जाएगा। सेल्समैन पर कोई मुदकमा तो नहीं हैए उसका मूल पता आदि सूचना थाने से एसएसपी के यहां जाएगी। यहां से सत्यापित डेटा आबकारी मुख्यालय को दिया जाएगा।जिससे कभी भी दुकान के अनुज्ञापी और सेल्समैन को पकड़ा जा सके। 

जहरीली शराब के मामले रोकने के लिए यह नियम लाया गया है। अब दुकान पर बैठने वाले सेल्समैन का भी सत्यापन किया जाएगा। जिससे सभी की जिम्मेदारी तय हो और मामलों पर रोक लगे। 


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