सहारनपुर। जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि शासन से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में जनपद में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान कन्टेनमेंट जोन को छोडकर शेष स्थानों एवं जोन में धर्मस्थलों को सप्ताह के सातों दिन अर्थात शनिवार एवं रविवार को भी खोलने की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि धार्मिक स्थलों के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा न होने की शर्त के साथ ही खोले जाने की अनुमति है। इसके साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनिवार्यता होगी।
रिपोर्ट।सुधीर गुप्ता/ रमन गुप्ता
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