रविवार, 6 जून 2021

शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, बाकी 5 दिन प्रातः 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे बाजार : जिलाधिकारी

 


मुजफ्फरनगर- 06 जून 2021... जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 977/2021/सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ दिनांक 06 जून 2021 के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फनगर में कुल सक्रिय कोरोना केस 600 की संख्या से कम होने के कारण शासनादेश संख्या 729/2021-सी0एक्स0-3 दिनांक 30.05.2021 के क्रम में कोरोना कफर््यू के दृष्टिगत गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में में दिशा निर्देश दिए गए है, अतः उक्त निर्देशों को जनपद मुजफ्फरनगर में निम्न प्रकार लागू किया जाता हैः-

1-(ं) जनपद में दुकान/बाजार प्रातः 07.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोडकर खोलने की अनुमति सप्ताह में 05 दिन होगी। रात्रि कालीन कफर््यू सांय 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक लागू रहेगा एवं शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कफर््यू लागू रहेगा। साप्ताहिक बन्दी में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाईजेशन एवं फागिंग का अभियान चलाया जायेगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाॅफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, यहीं अनिवार्यता खरीदारी के लिए भी लागू होगी। उपर्युक्त अनिवार्यता का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कडी कार्यवाही की जायेगी। दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिर्वाता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।


(इ) उल्लेखनीय है कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्तमान में सक्रिय कोरोना केस 600 की संख्या से कम है, यदि पुनः 600 सक्रिय केस 600 से अधिक हो जाते है तो कोरोना कफर््यू में छूट समाप्त हो जाएगी एवं अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी, जिसके लिए यथासमय आदेश जारी किए जाएंगे।


2- कोरोना के अभियान से जुडे फ्रन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनकों रोटेशन से बुलाया जायेगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।


3- निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुलेंगे। निजी कम्पनियाॅ वर्क फ्राॅम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।


4- औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई0डी0कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प-डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।


5- सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों कों प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

6- रेलवें स्टेशन, एवं रोडवेज बस स्टेशन में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सेनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सकें। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होगी।


7- समस्त सरकारी व निजी कार्यालयों में, औद्योगिक इकाई में, रेलवे स्टेशन बस, स्टेण्ट एवं मण्डी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा जिसमें थर्मल स्कैनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आॅक्सीमीटर एवं सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कोविड हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर की व्यवस्था की जाएगी एवं संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम, आई0डी0 कार्ड व मोबाइल नं0) भेजी जाएगी, जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग तत्काल करायी जा सकें।


8- स्कूल, काॅलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बन्द रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में आॅनलाइन पढाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यो हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसर खोलने की अनुमति होगी।


9- बैंकों, बीमा कम्पनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कम्पनियों की शाखायें/कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखें गये है। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ दो गज की दूरी के नियमों/कोविड प्रोटोकाॅल का प्रयोग करते हुए सेवा प्रदान की जा रही है। बैकिंग उद्योग को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वगीकृत किया गया है। बैंक/वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर रोका न जाये तथा बैंक के खुले रहने की अविध में उनके कामकाज में बाधा न डाली जायें।


10- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाईन्वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलनें की अनुमति, दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी।


11- ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कार्यालय, लाॅजिस्टिक कम्पनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस को खोलने की अनुमति होगी,जिससे कम्पनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकें।


12- कंटेनमेंट जोन को छोडकर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हों।


13- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जायेगा। स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरन चालक/परिचालकों को मास्क/ग्लब्सका उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों का नियमित सेनेटाजेशन किया जायेगा। बसों में बैठनें से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जायें। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जायें कि आवश्यकता पडने पर तत्काल प्रयोग की जा सकें।


14- दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट की क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों कों हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा 3 पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।


15- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनेटाइनेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय न किया जाए।


16- समस्त प्रदेश में गेहूॅ क्रय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी।


17- कृषि कार्य से सम्बन्धित यथा खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से सम्बन्धित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।


18- वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी।


19- राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 प्रोटोकाॅल यथा मास्क की अनिवार्यता व सेनेटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेंगे। इन न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जायें, जिससे अनावश्यक भीड-भाड न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे।


20- बाढ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुलें रहेंगे साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउन्टर खुले रहेंगे।


21- कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग माॅल्स पूर्णतः बन्द रहेंगे।


22- समस्त प्रदेश में समस्त सरकारी व निजी निर्माण, कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होंगें।


23- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेेंगीः-

(प) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

(पप) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(पपप) आयोजन/समारोह स्थलोें पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी।

उपरोक्त शर्ताे/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।


24- शव-यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।


25- कोरोना के रोकथम हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जायें। जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाये कि सभी नागरिक कोरोना गाइड लाइन्स का स्वयं पालन कर इस महामारी से लडने में अपना सहयोग प्रदान करें।


उपरोक्त के अतिरिक्त कन्टेनमेंट जोन के समबन्ध में शासन के आदेश संख्या 755/2021-सीएक्स-3 दिनांक 25 अपै्रल 2021 की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।


किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।


उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

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