मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने जनपद में लागू आंशिक कर्फ्यू को 10 मई की प्रातः 07 .00 बजे तक लागू रखें जाने के विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 06 मई, 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कफ्र्यू को दिनांक 10.05.2021 की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लागू किया जाता है। साथ ही निम्न प्रतिबन्ध भी लागू किए जाते हैः-
1- दूध एवं डेयरी की दुकानें प्रातः 05.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक तथा शाम को 05.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक भी खुलेगी।
2- किरयाना के थोक व्यापारियों के लिए दुकाने खुलने का समय प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक रहेगा।
3- किरयाना रिटेल की दुकाने प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक ही खुलेगी।
4- फल-सब्जी, अन्य ठेले वाले प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक तथा शाम को 05.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक ही ठेले लगायेेंगे।
उक्त संदर्भित पूर्व आदेश संख्या 1646/जे0ए0-2021 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेगी। किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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