मुजफ्फरनगर । शासनादेश के अनुसार जारी नाइट कर्फ्यू आदेश में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने आंशिक संशोधन किया है।
1- प्रदेश/जनपद में कार्यरत ई-कामर्स कम्पनियों एवं होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों तथा इस प्रकार की सभी कम्पनियों को शनिवार व रविवार को बन्दी तथा नाईट कर्फ्यू के दौरान उनके मालवाहक वाहनों, रसद भण्डारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु उनके आई0डी0 कार्ड के आधार पर आने-जाने की छूट प्रदान की जाती है।
2- वृहद औद्योगिक इकाइयों/सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के संचालन की छूट होगी। यदि कोई भी व्यक्ति इन इकाइयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाइयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाइयों में कार्य हेतु आना-जाना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति दी जाएगी।
शेष आदेश यथावत रहेंगे।
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