शुक्रवार, 23 अप्रैल 2021

शादी के लिए अब अनुमति जरूरी, आदेश जारी

 लखनऊ l उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश में शनिवार और रविवार को लाॅकडाउन लागू किया गया है। इस बीच सहालग भी शुरू हो गई है। इसे देखते हुए लखनऊ में शादियों के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक कर दी गई है l जिसमें 50 लोगों ही शिरकत कर सकेंगे। मेहमानों को मास्क और सोशल डिस्र्टेंंसग का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। किसी भी तरह की कोताही बरतने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। 


पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के मुताबिक मांगलिक आयोजन करने वालों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी । सरकार की तरफ से वैवाहिक समारोह में शामिल होने वालों की संख्या सीमित की गई है। इसका कड़ाई से पालन कराया जायेगा। समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।       

शादी समारोह के लिए पूर्व अनुमति संबंधित डीसीपी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार डीसीपी कार्यालय में अनुमित पत्र उपलब्ध होंगे। आवेदक को शादी का कार्ड प्रस्तुत करना होगा,जिसके आधार पर नियमों के तहत अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीसीपी कार्यालय में अनुमति के लिए आने वालों को परेशानी न हो।

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